शादी के बाद मौखिक रूप से तीन तलाक बोलकर पत्नी का परित्याग करना हत्या से भी गंभीर अपराध है। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मोदी सरकार की पहल से लोकसभा में कई संशोधन प्रस्ताव खारिज होने के बाद केंद्र का ‘मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल’पास हो गया है। इसमें तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाते हुए तीन साल की कैद का प्रावधान किया गया है। जालंधर में मुस्लिम महिलाओं ने आज एक कार्यक्रम आयोजित कर बिल पारित करवाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम के चित्र आपसे सांझे कर रहा हूँ।
मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल पास
